देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों कि चिंता बढ़ा दी है. और इस बीच केंद्र सरकार कि कोविड टीकाकरण नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है पर कहा है कि, ‘किसी को टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
इस मामले पर कोर्ट का कहना है कि, यह वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है. हालांकि, किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि, वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए. कोविड टीका न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को हटा लेने चाहिए.
वहीं देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे है. देश के कई राज्यों से कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर सामने आ रही है. इस वक्त हम दिल्ली से सटे नॉएडा के बढ़ते आकड़ो की खबर बता रहे है जहां कोरोना के इतने ज्यादा मामले बढ़ गए गए है की वहां धारा 144 लागु कर दी है. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है. कोरोना के मामलों में इजाफे और आने वाले सभी त्योहारों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि आने वाले समय में स्थिति को काबू में लिया जा सके. इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. फिलहाल यह धारा 31 मई तक के लिए लागू की गई है. साथ ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने एक बयान में कहा, “उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी.” साथ ही पुलिस ने कहा कि स्कूलों में परीक्षा के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का उचित रूप से पालन कराना होगा.