दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्या केस में साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या, सबूत गायब करने के आरोप तय कर दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिये मामला बनता है।
दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर दी थी। पुलिस की तरफ से आफताब का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया था। इस दौरान आफताब से कई तरह के सवाल पूछे गए थे। इसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई थी।
आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। टुकड़ों को उसने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फेंका था। साथ ही उसने ग्राइंडर से हड्डियों को पीसा था, जिन्हें ठिकाने लगाया था।