शिमला ।। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और हिमाचल से महिला विधायक आशा कुमारी को हिमाचल पुलिस की महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मारना महंगा पड़ सकता है। दरअसल जिस महिला कांस्टेबल राजवंती को विधायक ने थप्पड़ मारा था उसके खिलाफ कांस्टेबल राजवंती ने सदर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। यह केस आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 353 व 332 के तहत दर्ज किया गया है। हालांकि विधायक ने किया था कि उनके खिलाफ शिकायत नहीं की गई है व कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। यह बात उन्होंने कांस्टेबल से समझौते के आधार पर कही थी लेकिन उनका समझौता अधूरा रह गया।
जानकारी के मुताबिक विधायक आशा कुमारी के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है, जबकि महिला कांस्टेबल ढली थाने में तैनात बताई जाती है। यह पूरा वाक्या तब सुर्खियों में आया था जब विधायक आशा कुमारी ने कांस्टेबल राजवंती को राहुल गांधी के एक कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ जड़ दिया था। विधायक जी को लगा कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उनकी यह गलतफहमी रह गई, क्योंकि थप्पड़ के जवाब में कांस्टेबल ने थप्पड़ रसीद कर दिया। सरकारी काम में बाधा डालने व सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने की वजह से विधायक की मुसीबत बढ गई। शिमला एसपी सोम्य का कहना है कि आईपीसी की धारा 353 व 332 के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच में जो सच सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जायेगी।
विधायक ने मांगी थी माफी
यह मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब मीडिया में सुर्खियां बना। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दबाव डालने व नाराज होने के बाद आशा कुमारी ने माफी मांगी। लेकिन यह किसी काम नहीं आया। अब पुलिस अपने हिसाब से मामले की जांच करेगी। जांच के मुताबिक जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
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