दिल्ली में नगर निगम चुनाव के कारण शुक्रवार से रविवार तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. शहर के आबकारी विभाग ने यह घोषणा की. दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के चुनाव के लिए रविवार को मतदान होना है. मतगणना सात दिसंबर को होगी. आबकारी विभाग ने घोषणा की है कि सात दिसंबर भी शुष्क दिवस के तौर पर मनाया जाएगा.
शुष्क दिवस वे दिन होते हैं, जब सरकार दुकानों, क्लबों, बार आदि में शराब की बिक्री पर रोक लगा देती है. दिल्ली आयुक्त (आबकारी) कृष्ण मोहन उप्पु ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि दो दिसंबर से चार दिसंबर तथा सात दिसंबर को ‘‘शुष्क दिवस” के तौर पर मनाया जाएगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘दो दिसंबर 2022 (शुक्रवार) को शाम साढ़े पांच बजे से चार दिसंबर 2022 (रविवार) को शाम साढ़े पांच बजे तक ‘शुष्क दिवस’ मनाया जाएगा.”
इसमें कहा गया है कि सात दिसंबर 2022 (बुधवार) को भी 24 घंटे के लिए शुष्क दिवस मनाया जाएगा. सात दिसंबर को मतों की गिनती होगी.