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Gurugram: प्रिंस का कातिल बालिग है या नाबालिग, सोमवार को होगा फैसला, 5 साल पहले स्कूल में की थी मासूम की हत्या

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गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित एक निजी स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले में आरोपी भोलू को नाबालिग माना जाए या बालिग, इसका फैसला अब सोमवार को होगा। गुरुवार को इस मामले में फैसला आना था, मगर अदालत ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है।

बीते शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी पक्ष ने अदालत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें बोर्ड ने आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रूप में करने का फैसला दिया था।

इसके खिलाफ आरोपी पक्ष ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। पीड़ित पक्ष यानी प्रिंस के अधिवक्ता ने आरोपी की अपील का विरोध करते हुए कहा था कि बोर्ड के फैसले के अनुसार मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रूप में की जानी चाहिए।

पिछले दिनों आरोपी भोलू के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि बोर्ड के फैसले को खारिज कर भोलू को नाबालिग मानकर इस मामले की सुनवाई की जाए। दूसरी ओर सीबीआई के अधिवक्ता ने आरोपी भोलू की अपील को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग के रूप में ही की जाए। अदालत ने तीनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है। अब अदालत इस मामले में 12 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। अदालत के इस फैसले पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं।

यह था प्रकरण
आठ सितंबर 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा-दो के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। मामले में सीबीआई परिचालक अशोक को क्लीन चिट दे चुकी है।

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