असल न्यूज़। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की ओर से दायर याचिका पर 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।
यह याचिका चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और उससे जुड़े फैसलों को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई है। विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।
12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया था। विपक्ष की मांग है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया की जांच की जाए और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
इस मामले में अदालत का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सुनवाई का अंतिम परिणाम और अदालत के किसी नए निर्देश की पुष्टि संबंधित आदेश से की जानी चाहिए।

