Saturday, July 27, 2024
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बाबा रामदेव की पतंजलि को भ्रामक और गलत विज्ञापन देने में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भेजा अवमानना नोटिस

गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर लिया एक्शन

विज्ञापन के माध्यम से लोगों को झूठे दावे कर बेचे जा रहे पतंजलि के प्रोडक्ट्स

भ्रामक विज्ञापनों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है.

असल न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने योग प्रशिक्षक बाबा रामदेव से जुडी पतंजलि को उसके आयुर्वेद उत्पादों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार की अदालती सुनवाई में कहा कि एजेंडे के बावजूद विज्ञापन चलाना ठीक नहीं है. जज अफसानुद्दीन अमानुल्लाह खुद अखबार लेकर कोर्ट रूम में पेश हुए. इस बैठक में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आप (पतंजलि) में कोर्ट के आदेश के बाद भी यह शिकायत दर्ज कराने का साहस और साहस था. अब से बहुत मुश्किल ऑर्डर दिए जाएंगे. हमें ऐसा करना होगा क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं.’ कोर्ट ने बैठक में पूछा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि यह बीमारी ठीक हो गई है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को भी इस कदम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. हम आपको बता दें कि 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन और उसके मालिक बाबा रामदेव के बयानों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सख्त रुख अपनाया था. जस्टिस असनुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा एलोपैथी और उनकी दवाओं और टीकों पर बाबा रामदेव के बयानों और विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एलोपैथी के बारे में भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

कोर्ट ने भविष्य में इसी तरह के विज्ञापन और बयान देने पर पतंजलि पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो उत्पाद का विज्ञापन करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि वह एलोपैथिक दवाओं और टीकाकरण के बारे में भ्रामक विज्ञापन या गलत दावे न करे। कोर्ट ने संकेत दिया कि इस तरह का विज्ञापन मीडिया में प्रकाशित या दिया नहीं जा सकता.

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