असल न्यूज़: चेन्नई के कोयमबेडु में स्थित एक फेमस मस्जिद और मदरसे को बहुत जल्द बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके चेन्नई में बनाई गई मस्जिद और मदरसे को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरीके से दखल देने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोयमबेजु स्थित मस्जिद अवैध संरचना है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर मुहर लगा दी, जिसमें चेन्नई के कोयमबेडु में स्थित मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह संरचना पूरी तरह से अवैध रूप से निर्मित है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्दिष्ट भूमि पर संरचनाओं यानी मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए 31 मई तक का समय दिया. दरअसल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह माना गया था कि मस्जिद का निर्माण बिना किसी भवन स्वीकृति योजना के अवैध रूप से किया गया था.