Thursday, November 21, 2024
Google search engine
HomeDelhi NCREWS Quota: दिल्ली स्कूलों में EWS कोटे से एडमिशन को लेकर दिल्ली...

EWS Quota: दिल्ली स्कूलों में EWS कोटे से एडमिशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए आदेश

असल न्यूज़: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी सिंगल बेंच के एक पिछले आदेश को संशोधित करते हुए आदेश दिया कि 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के तहत राजधानी के स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने 5 दिसंबर, 2023 के फैसले में सिंगल बेंच की ओर से जारी किए गए कुछ निर्देशों पर रोक लगा दी। जिसमें आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दिया गया था। तब कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश सरकार के संबंधित नियम में किसी भी कोई संशोधन करने तक लागू रहेगा।

आपको बता दें हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया। सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार को माता-पिता की ओर से आय की खुद से घोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करने और स्कूलों में EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए एक उचित ढांचा बनाने का आदेश दिया था।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular