असल न्यूज़: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में शर्तों को साथ उन्हें जमानत दी है. दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. इससे पहले 5 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि केजरीवाल को इस मामले में ED केस में पहले ही जमानत मिल गई थी. लेकिन इसके बाद उनको CBI ने गिरफ्तार कर लिया था. उज्ज्वल भुइयां ने अपने फैसले में कहा कि CBI की गिरफ्तारी शायद उनके जमानत में बाधा डालने के लिए थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे वक्त तक किसी को कैद में रखना उसे स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने जैसा है.
CM ऑफिस नहीं जा पाएंगे Kejriwal
शीर्ष अदालत ने कहा है कि जमानत की शर्तों के अनुसार, केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे. और नाही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे.