Saturday, November 15, 2025
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Air Ticket Refund: अब फ्लाइट टिकट रद्द करने पर नहीं कटेगा चार्ज, 7 दिनों में मिलेगा पूरा रिफंड

असल न्यूज़ : हवाई यात्रियों को जल्‍द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई टिकट कैंसिल करने पर लगने वाला शुल्‍क खत्‍म करने की योजना बनाई है. नियामक का कहना है कि यात्रियों को अभी अपना टिकट कैंसिल कराने पर मोटा शुल्‍क चुकाना पड़ता है. साथ ही कई बार टिकट कैंसिल करने पर पैसे रिफंड करने में भी काफी देरी होती है, क्‍योंकि ज्‍यादातर यात्री अपना टिकट बिचौलियों या एजेंट के जरिये बुक कराते हैं और कंपनियां रिफंड की जिम्‍मेदारी भी इन एजेंट पर ही डाल देती हैं. नए नियम में क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदने पर 7 दिन में रिफंड देना पड़ेगा.

डीजीसीए के प्रस्‍ताव की मानें तो हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है. विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकट वापसी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है. इसका मतलब है कि अगर हवाई टिकट बुक कराने के 48 घंटे के भीतर इसे रद्द कराया जाता है अथवा इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो इसके लिए किसी तरह का शुल्‍क नहीं देना पड़ेगा.

रिफंड की जिम्‍मेदारी एयरलाइंस की होगी

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने प्रस्ताव दिया है कि यात्रा एजेंट और पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं. इसका मतलब है कि यात्री भले ही अपना टिकट मेक माई ट्रिप जैसे किसी भी बिचौलिए अथवा थर्ड पार्टी से खरीदें लेकिन इसे कैंसिल कराने पर पैसे रिफंड करने की जिम्‍मेदारी एयरलाइंस की होगी. डीजीसीए ने साफ कहा है कि यह थर्ड पार्टी एजेंट अथवा एजेंसियां भी इन्‍हीं एयरलाइंस की प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं. लिहाजा अंतिम जिम्‍मेदारी एयरलाइंस कंपनियों की ही होगी.

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