असल न्यूज़ : दिल्ली एनसीआर में प्रदुषण से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. आपको बता दें कि दिल्ली NCR में प्रदुषण का लेवल और ज्यादा खराब हो गया है जिसके बाद हवा का एक्यूआई 600 के आसपास पहुंच गया है. जिसके बाद प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAp 4 लागू कर दिया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्तर पर पहुंच गया है. आपको बता दें कि लगातार बढ़ता एक्यूआई सेहत के लिए कई ज्यादा गुना खराब है. आइए आपको बताते हैं क्या है GRAP और किस लेवल में क्या क्या रहती हैं पाबंदियां.
GRAP-1 में क्या रहती हैं पाबंदियां?
आपको बता दें कि GRAP-1 यानी Graded Response Action Plan में सड़क किनारे बने ढाबों और रेस्टोरेंट में कोयला जलाने और उसके इस्तेमाल पर रोक रहती है. इसी के साथ खुले में कचरा जलाने पर भी रोक लगाई जा सकती है. GRAP-1 के तहत उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार और भी सख्त नियम लागू कर सकती है.
GRAP- 02 के तहत इन कार्यों और चीजों पर रहती है रोक!
GRAP 02 के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहती है. इसके अलावा कोयले के उपयोग और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार पार्किंग शुल्क को बढ़ा सकती है. इसके अलावा सड़कों पर धूल से निपटने के लिए सड़कों पर छिड़काव किए जा सकते हैं. पाबंदियों में अगर बात करें तो सरकार GRAP 02 के तहत बीएस-04 डीजल वाहनों की NCR में एंट्री पर रोक लगा सकती है.
GRAP 03 के जान लें नियम वरना भुगतना पड़ सकता है जुर्माना
आपको बता दें कि ग्रेप-03 में सरकार सबसे पहले उन निर्माण कार्यों पर रोक लगा सकती है जो गैर जरूरी होते हैं. जैसे मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग वगैरह. इसके अलावा ग्रेप 3 में दिल्ली एनसीआर में बीएस 03 और बीएस 04 डीजल वाहनों पर पूर्णत प्रतिबंध रहता है. स्टोन क्रशर, खनन और इंधन से चलने वाले यंत्रों पर भी सरकार शिकंजा कस सकती है. सरकार ग्रेप 03 जैसी भयावह स्थिति में कक्षा 5 तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर सकती है जिससे छोटे बच्चे जहरीली हवा से बच सकें. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको मोटे जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.
अब ग्रेप 04 में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
दिल्ली में सरकार ने ग्रेप 04 लागू कर दिया है जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य को स्थगित करने सहित प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय लागू किए जाएंगे. हालांकि जरूरी वस्तुओं को लाने जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-6 डीजल/इलेक्ट्रिक) का इस्तेमाल करने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति हो सकती है. इसके अलावा सीएनजी, बीएस-6 डीजल गाड़ियों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के कमर्शियल गाड़ियों पर भी बैन रहेगा. इसके अलावा ग्रेप 4 में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सरकार 50 प्रतिशत की क्षमता से वर्क फ्रॉम ऑफिस का आदेश दे सकती है. इसके अलावा ग्रेप 1 से 3 तक के नियम तो लागू रहेंगे ही रहेंगे.

