Monday, January 12, 2026
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WFH, No PUC-No Fuel, पुरानी कारों पर रोक.

असल न्यूज़: दिल्ली में आज से प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती अपनाई जा रही है. दिल्ली में हवा लगातार जहरीली हो रही है. एक्यूआई से हाहाकार मच गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत गंभीर कैटेगरी में है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ कुछ सख्त उपायों की घोषणा की है. ये सख्त उपाय आज यानी गुरुवार से लागू हो रहे हैं. इनमें 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम, पुरानी कारों पर रोक और बिना पीयूसी के फ्यूल नहीं मिलने जैसे उपाय शामिल हैं. कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहनों पर भी आज से दिल्ली में बैन है.

ये सभी नए उपाय आज यानी गुरुवार से लागू होंगे. ये उपाय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा घोषित GRAP-4 प्रतिबंधों के अलावा हैं. दिल्ली में शनिवार 13 दिसंबर से लगातार तीन दिनों तक AQI ‘गंभीर’ कैटेगरी में दर्ज किया गया था. दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को घोषणा की कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों को गुरुवार से वर्क फ्रॉम होम करना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस नियम में कई छूटें हैं, जिनमें इमरजेंसी कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों को शामिल किया गया है. तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली में आज से कौन-कौन सी सख्ती लागू होगी और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है.

WFH गाइडलाइन: कौन योग्य है, कौन नहीं?

दिल्ली में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम आज से लागू होगा. कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि यह आदेश सरकारी और निजी दोनों संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन ऑफिस आंशिक रूप से फिजिकल मोड में काम करते रहेंगे. आदेश के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाले सभी निजी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधे से ज़्यादा कर्मचारी कार्यस्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, जबकि बाकी अनिवार्य रूप से घर से काम करें.

हालांकि, वर्क फ्रॉम होम का आदेश इमरजेंसी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. इनमें अस्पतालों में काम करने वाले, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं अन्य विभागों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और स्वच्छता सेवाएं शामिल हैं.

मजदूरों को 10 हजार रुपए:

कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले निर्माण श्रमिकों को ₹10,000 का मुआवजा दिया जाएगा. दिल्ली के श्रम मंत्री ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि GRAP IV जितने दिन लागू रहेगा, उतने दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है.

नो पीयूसी-नो फ्यूल: यह क्या है?

दिल्ली में आज यानी गुरुवार से ही बगैर पीयूसी के आपको पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं मिलेंगे. बिगड़ती हवा की क्वालिटी के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. सरकार ने कई चेकिंग की घोषणा की है और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार से PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा. यही कारण है कि आधी रात से ही कई पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लाइन देखी गई. जांच के लिए पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है.

क्या है पीयूसी सर्टिफिकेट:

दरअसल, PUC सर्टिफिकेट का मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है. यह नेशनल कैपिटल में अधिकृत PUC सेंटर्स पर वाहनों की एक साधारण एमिशन जांच के बाद जारी किए जाते हैं. PUC सर्टिफिकेट दो और तीन पहिया वाहनों के लिए ₹60 और 4 पहिया वाहनों के लिए ₹80 में जारी किया जाता है. डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की कीमत ₹100 है. यह भारत स्टेज IV और भारत स्टेज VI के नियमों का पालन करने वाले वाहनों के लिए 12 महीने के लिए वैलिड है.

कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहनों पर भी बैन:

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले ट्रकों पर भी बैन लगा दिया गया है… मैं दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसे वाहन लाएं जो भारत स्टेज 6 (BS6) एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करते हों.’

BS-6 कैटेगरी से नीचे के वाहनों पर बैन

अगर आपकी कार बीएस-6 नहीं है तो आज से दिल्ली में भूलकर भी ले नहीं जाना. वरना भयंकर फाइन लग जाएगा. जी हां, मनजिंदर सिंह ने यह भी घोषणा की है कि BS-6 कैटेगरी से नीचे के सभी वाहन और जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें GRAP 3 और 4 लागू होने पर शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी. यह बैन गुरुवार से लागू होगा.

क्या है तैयारी?

दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगा, जिसके सख्त क्रियान्वयन के लिए शहर के प्रवेश बिंदुओं पर यातायात पुलिस के कर्मी और परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक, परिवहन विभाग के पास 78 से 80 प्रवर्तन दल हैं, जिन्हें कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बाजघेरा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे सहित अन्य प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में उन वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने पर प्रतिबंध बृहस्पतिवार से प्रभावी हो गया है, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं है. उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंप में यातायात पुलिस के कर्मी तैनात किए गए हैं.

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