असल न्यूज़: दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU (Delhi University Students Union) चुनावों में विजयी घोषित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का विजय जुलूस कैंपस, हॉस्टल या शहर के किसी भी क्षेत्र में नहीं निकाला जाएगा. 18 सितंबर को डीयू में सेंट्रल पैनल के लिए चुनाव होने हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच कांटे की टक्कर है. आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ASAP ने सेंट्रल पैनल के लिए इस साल उम्मीदवार नहीं उतारे.
हाई कोर्ट ने दी ‘चेतावनी’
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि कोर्ट चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए तो DUSU के पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाई जा सकती है. पीठ ने कहा, “हम चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए तो हम पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा सकते हैं.