Monday, January 19, 2026
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दिल्ली-NCR में फिर लगी GRAP-3, स्कूल से लेकर वाहनों के लिए नए नियम लागू .

असल न्यूज़: वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेप उप समिति ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेप का तीसरा चरण लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निवारक कदम और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीपीसीबी के मुताबिक शुक्रवार शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 354 यानी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग और आइआइटीएम द्वारा मौसमी परिस्थितियों के पूर्वानुमान के अनुसार, कम हवा की गति, स्थिर वातावरण तथा प्रदूषकों के फैलाव के अभाव के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली का औसत एक्यूआई 400 के स्तर को पार कर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच सकता है।

वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति और आईएमडी/आईआईटीएम के एक्यूआई पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और अधिक बिगड़ने से रोकने के उद्देश्य से इसे लगाने का निर्णय लिया गया है। यह एनसीआर में पहले से लागू ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के तहत की जा रही कार्रवाइयों के अतिरिक्त होगा।

ग्रेप तीन के तहत इन कामों पर लगेगी रोक

ग्रेप के तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण, विध्वंस कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस तीन पेट्रोल संचालित और बीएस चार डीजल संचालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। इसमें दिल्ली में डीजल से संचालित पुराने मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है, जबकि पांचवी कक्षा तक के विद्यालयों में ‘हाइब्रिड मोड’ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों) में पढ़ाई कराई जाएगी और दिल्ली एवं एनसीआर में कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।

 

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