असल न्यूज़: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर अब सख्ती और बढ़ा दी गई है। रेखा गुप्ता सरकार ने एक नई डिजिटल ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नई व्यवस्था के अनुसार, अगर कोई वाहन चालक एक साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे ‘गंभीर श्रेणी’ में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।
📌 डिजिटल चालान सिस्टम लागू
केंद्र सरकार के केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद यह नई प्रणाली लागू की जा रही है।
- कैमरों या डिजिटल सिस्टम से चालान कटेगा
- 3 दिन के भीतर मोबाइल पर e-Challan आएगा
- 15 दिन में फिजिकल नोटिस घर पहुंचेगा
- चालान वाहन मालिक के नाम पर ही जारी होगा
📱 मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी
सरकार ने सभी वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपने DL और RC में मोबाइल नंबर और पता तुरंत अपडेट कर लें, ताकि चालान की जानकारी समय पर मिल सके।
⚖️ कोर्ट जाने से पहले नई प्रक्रिया
अब सीधे कोर्ट जाना आसान नहीं होगा:
- चालान मिलने के बाद 45 दिन का समय मिलेगा
- इस दौरान ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं
- 45 दिन तक कुछ न करने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा
- उसके बाद 30 दिन में जुर्माना भरना जरूरी होगा
- कोर्ट जाने के लिए पहले 50% जुर्माना जमा करना होगा
🚫 जुर्माना नहीं भरा तो बड़ा नुकसान
अगर कोई व्यक्ति चालान नहीं भरता है, तो:
- DL और RC से जुड़े काम रोक दिए जाएंगे
- वाहन को “Not to be Transacted” मार्क किया जाएगा
- जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है
निष्कर्ष
दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। नई डिजिटल व्यवस्था के तहत न सिर्फ चालान से बचना मुश्किल होगा, बल्कि बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
👉 साफ है—अब सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।

