Thursday, October 22, 2026
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Driving Licence के नियमों में बदलाव की तैयारी, पता बदलने से लेकर फीस तक पर बड़ा प्रस्ताव

असल न्यूज़। देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़ी सेवाओं को आसान और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने की फीस समाप्त करने, आवेदनों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने और ऑनलाइन सेवाओं को सरल बनाने जैसे कई प्रस्ताव शामिल हैं।

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से आसान बनाना और आवेदकों को अनावश्यक देरी से राहत देना है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं, इन्हें लागू नहीं किया गया है।

1. पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने की फीस खत्म करने का प्रस्ताव
ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, आधार के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणीकरण से जुड़ी कुछ सेवाओं को भी शुल्क मुक्त करने की योजना है।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो वाहन चालकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कराने में राहत मिल सकती है। इससे लाइसेंस रिकॉर्ड में सही जानकारी बनाए रखना भी आसान होगा।

2. नाम और अन्य विवरण बदलने के आवेदन पर 15 दिन में फैसला
ड्राफ्ट में ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम या अन्य विवरण बदलने के आवेदनों के निपटारे के लिए समयसीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत संबंधित आवेदन पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

इसका मकसद आवेदकों को लंबे समय तक इंतजार करने से बचाना और परिवहन विभाग की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना है।

3. पता बदलने का आवेदन 30 दिन तक लंबित रहा तो स्वतः मंजूरी का प्रस्ताव
ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने से जुड़े आवेदन के लिए भी समयसीमा तय करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि आवेदन निर्धारित 30 दिनों तक लंबित रहता है, तो उसे स्वतः मंजूर माना जा सकता है।

हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक दायरा, लागू होने की शर्तें और संभावित अपवाद अंतिम नियमों से स्पष्ट होंगे। इसलिए फिलहाल इसे लागू व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रस्तावित बदलाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

4. DL से जुड़ी सेवाओं के लिए नया Form 2A
ड्राइविंग लाइसेंस की विभिन्न सेवाओं के लिए नया Form 2A शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके तहत लाइसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में नई वाहन श्रेणी जोड़ने जैसे आवेदनों को एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करने की योजना है।

इससे अलग-अलग सेवाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है और दस्तावेजों से जुड़ी उलझन कम होने की उम्मीद है।

5. सारथी पोर्टल पर आवेदन की जानकारी अपने आप भरने की तैयारी
ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं को सरल बनाने के लिए सारथी पोर्टल पर आवेदन की जानकारी ऑटो-फिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी आवेदन फॉर्म में स्वतः भरी जा सकती है। इससे आवेदकों को बार-बार एक ही विवरण दर्ज करने की जरूरत कम होगी और जानकारी भरने में होने वाली गलतियों को घटाने में मदद मिल सकती है।

6. बिजली और घरेलू गैस बिल को एड्रेस प्रूफ मानने का प्रस्ताव
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े आवेदनों में पते के प्रमाण के लिए दस्तावेजों के इस्तेमाल को आसान बनाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, तीन महीने तक पुराने बिजली बिल और घरेलू गैस बिल को एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान हो सकता है।

यदि यह व्यवस्था अंतिम नियमों में शामिल होती है, तो उन लोगों को सुविधा मिल सकती है जिन्हें पता प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेज जुटाने में परेशानी होती है। हालांकि, कौन-से बिल और किन शर्तों पर स्वीकार किए जाएंगे, इसकी पुष्टि अंतिम अधिसूचना से करनी होगी।

7. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना होगा, Organ Donor का विकल्प भी मिलेगा
ड्राफ्ट में आवेदन के दौरान इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इससे जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही आवेदन फॉर्म में अंगदान यानी Organ Donor बनने की इच्छा बताने के लिए विकल्प उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। इससे आवेदकों को अपनी इच्छा दर्ज करने का अवसर मिल सकता है।

8. वाहन श्रेणी हटाने के आवेदन पर 7 दिन में कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटवाना चाहता है, तो उसके आवेदन के निपटारे के लिए भी समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है।

ड्राफ्ट के अनुसार, ऐसे आवेदन पर सात दिनों के भीतर स्वतः कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य लाइसेंस में वाहन श्रेणियों से संबंधित बदलाव की प्रक्रिया को अधिक तेज बनाना है।

9. सरकार ने 30 दिनों में मांगे सुझाव और आपत्तियां
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर संबंधित पक्षों और आम लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है।

ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे जाने का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिल गई है। नियमों में वास्तविक बदलाव तभी प्रभावी होंगे, जब सरकार निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके संबंधित अधिसूचना जारी करेगी।

वाहन चालकों के लिए क्या है जरूरी?
फिलहाल वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मौजूदा नियमों और शुल्क व्यवस्था का ही पालन करना चाहिए। केवल प्र

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