अजय शर्मा: सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिलकिस बानो की अर्जी पर हत्या और रेप मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को रिहाई के 17 महीने बाद वापस जेल भेजने का फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में गुजरात सरकार के समय से पहले दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था. अब गुजरात हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की है. सरकार ने कोर्ट से अपने फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों को हटाने की गुहार लगाई है.
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिलकिस बानो की अर्जी पर हत्या और रेप मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को रिहाई के 17 महीने बाद वापस जेल भेजने का वापस जेल भेजने का फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में गुजरात सरकार के समय से पहले दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां भी की थीं. राज्य सरकार ने उनको हटाने का आग्रह करते हुए पुनर्विचार याचिका… दायर की है. इसमें कहा गया है कि कोर्ट अपने फैसले से ‘बिलकिस बानो मामले में राज्य ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया’, जैसी सरकार विरोधी टिप्पणियों को हटा दें.