अब एक महीने से ज्यादा फीस लेने पर कार्रवाई, अभिभावकों को बड़ी राहत
अजय शर्मा: राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली में मनमानी पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को एक बार में एक महीने से अधिक की फीस जमा कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल की मान्यता रद्द करने से लेकर प्रबंधन अपने हाथ में लेने तक के कदम शामिल हो सकते हैं।
अभिभावकों को राहत
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। कई निजी स्कूल अभिभावकों से दो महीने या तिमाही आधार पर फीस जमा कराने का दबाव बना रहे थे।
निदेशालय का कहना है कि इससे खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसे अब रोका जाएगा।
एडवांस फीस पर रोक
नए आदेश के तहत:
- एडमिशन के समय एडवांस फीस नहीं ली जा सकेगी
- पढ़ाई जारी रखने या अन्य सुविधाओं के नाम पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जा सकेगा
हालांकि, यदि कोई अभिभावक अपनी सुविधा से एक से अधिक महीने की फीस जमा करना चाहता है, तो स्कूल उसे रोक नहीं सकता—लेकिन इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा।
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स्कूलों के लिए निर्देश
सभी स्कूलों को आदेश दिया गया है कि:
- 7 कार्यदिवस के भीतर नोटिस बोर्ड पर आदेश लगाएं
- अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करें
मुख्य बातें (Quick Points)
- एक बार में सिर्फ 1 महीने की फीस ली जा सकेगी
- एडवांस फीस लेने पर सख्त कार्रवाई
- मान्यता रद्द तक हो सकती है कार्रवाई
- अभिभावकों को आर्थिक राहत

