Wednesday, September 23, 2026
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समयपुर बादली में लूट का मामला 6 घंटे में सुलझा, चार नाबालिग पकड़े

असल न्यूज़। दिल्ली के समयपुर बादली थाना पुलिस ने सिरसपुर स्थित रामलीला मैदान के पास मोबाइल लूट और चाकू से हमला करने के मामले को महज 6 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में चार Children in Conflict with Law (CCL) को पकड़ा है। उनके कब्जे से वारदात में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया चाकू और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

मोबाइल लूटने के दौरान युवक पर हमला
पुलिस के मुताबिक, 22 सितंबर को समयपुर बादली थाने में रामलीला मैदान, सिरसपुर के पास मोबाइल फोन लूटने और चाकू से हमला किए जाने की PCR कॉल मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो घायल को PCR की मदद से अस्पताल ले जाया जा चुका था।

इसके बाद जांच अधिकारी बुराड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां 20 वर्षीय नंदन कुमार, निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार, का इलाज चल रहा था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसके कंधे और बाएं कूल्हे पर चोटें आई थीं।

पुलिस को दिए बयान में घायल ने बताया कि वह समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से सिरसपुर की ओर पैदल जा रहा था। पहलवान बाग के पास चार अज्ञात लड़कों ने उसे कथित तौर पर रोक लिया और मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर हमला कर मोबाइल फोन लेकर फरार होने का आरोप है।

25 से 30 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे करीब 25 से 30 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय स्तर पर भी जांच की।

जांच के दौरान पुलिस ने एक CCL की पहचान की, जो सिरसपुर रामलीला मैदान के पास झुग्गी इलाके में रहता है। उसे पकड़ने के बाद पूछताछ और जांच से कथित तौर पर तीन अन्य CCL की पहचान हुई।

इसके बाद पुलिस ने सिरसपुर-लिबासपुर इलाके से तीन अन्य CCL को भी पकड़ लिया।

चाकू और लूटा गया मोबाइल बरामद
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से वारदात में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया एक चाकू और पीड़ित से लूटा गया एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पुलिस अब CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना में प्रत्येक CCL की भूमिका की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, सभी चार CCL दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 और लागू कानून के तहत की जा रही है।

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