असल न्यूज़: अप्रैल से दिल्ली के स्कूलों में नया सेशन 2024-25 शुरू होगा और दाखिले प्रक्रिया को लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अकादमिक सत्र 2023-24 में शिक्षा निदेशालय ने क्लास 5 और 8 के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म कर दी थी, इसलिए क्लास 6 और 8 के लिए पॉलिसी रिवाइज की जाने की जरूरत है।
आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यह गाइडलाइंस जारी की है। नए सेशन से क्लास 6 के दाखिले प्रक्रिया में कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि दो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स दाखिला लेंगे। क्लास 5 तक किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/सरकारी स्कूल से पढ़े स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो स्कूल नहीं गया है और उसे सीधे क्लास 6 में दाखिला चाहिए।
वहीं शिक्षा निदेशालय का कहना है कि ये बच्चे एक ही स्तर पर आ जाएं, इसके मापदंड तय किए गए हैं। जिस स्टूडेंट ने मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 5 पढ़ी हो, यानी जो क्लास 5 में प्रमोट हुए हों या पास हए हों, उनकी मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट/माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर किए जाएं। जिस स्टूडेंट ने क्लास 5 किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से नहीं पढ़ी हो, मगर उम्र 10 से 12 साल है, वो राइट टु एजुकेशन एक्ट के तहत क्लास 6 में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट घर के आसपास के स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 5 और क्लास 7 और 8 के लिए दाखिले के नियम पहले जैसे ही रहेंगे।