असल न्यूज़: आम आदमी पार्टी के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत देने वाली खबर आई है. दिल्ली शराब घोटाले मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. आपको बता दें कि संजय सिंह पिछले छह महीने से तिहाड़ जेल में बंद है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मंगलवार को पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है.
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा था कि वह लंच के बाद कोर्ट को बताएंगे कि क्या संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है? लंच के बाद सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है. जब एजेंसी ने ईडी की जमानत का विरोध नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंंह को राहत देते हुए कहा कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्ते ट्रायल कोर्ट तय करेगा.