Friday, November 22, 2024
Google search engine
HomeDelhi NCRMCD कर्मचारियों के बकाए वेतन और पेंशन मामले में हाईकोर्ट सख्त

MCD कर्मचारियों के बकाए वेतन और पेंशन मामले में हाईकोर्ट सख्त

असल न्यूज़: एमसीडी कर्मचारियों के बकाए वेतन और पेंशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि चार हफ्तों में सैलरी का भुगतान नहीं हुआ तो हम केंद्र को कहेंगे कि वो इसे भंग कर दे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी को डिसॉल्व करने की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने सेवारत कर्मचारियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन और बकाये का भुगतान करने में विफल रहने पर दिल्ली नगर निगम (MCD) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, कर्मचारियों का वेतन-पेंशन उन्हें मिलना चाहिए। अगर दिल्ली नगर निगम इसमें विफल रहती है तो डिसॉल्व करने पर विचार कर सकते हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों का मूल वेतन होता है। अगर एमसीडी इसका भुगतान करने में सफल नहीं हो रही है तो इसे भंग किया जा सकता है। कोर्ट ने चार हफ्ते का समय दिया है। कर्मियों की सैलरी और पेंशन का भुगतान तय समय में करने के लिए कहा गया। कोर्ट ने कहा कि चार हफ्तों में सैलरी का भुगतान नहीं हुआ तो हम केंद्र को कहेंगे कि वो एमसीडी को भंग कर दे

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular