Tuesday, August 18, 2026
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सुल्तानपुरी स्नैचिंग केस में 19 दिन में सजा, आरोपी को 2 साल की कैद

प्रदीप सिंह उज्जैन। आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी जांच के चलते सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में हुए स्नैचिंग के मामले में आरोपी को महज 19 दिनों में दोषी करार देकर सजा सुनाई गई। अदालत ने आरोपी को 2 साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है।

पुलिस के अनुसार, 20 को कृष्ण विहार के राठी कॉम्प्लेक्स, कंझावला रोड के पास बीट स्टाफ एचसी मंदीप और एचसी मनजीत ने भीड़ देखी। मौके पर शिकायतकर्ता अनिल ने पुलिस को बताया कि एक आरोपी उसका सोने का लॉकेट झपटकर फरार हो गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए हुलिए और भागने की दिशा के आधार पर पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा किया और आरोपी पवन उर्फ बाबा, निवासी सुल्तानपुरी, दिल्ली को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से झपटा गया सोने का लॉकेट बरामद कर लिया गया।

मामले की जांच एसआई अंकुर शर्मा को सौंपी गई। शिकायतकर्ता के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एफआईआर नंबर 410/2026, धारा 304(2)/317(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी दो अन्य मामलों में शामिल रहा है।

पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए घटना के महज तीन दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मजबूत साक्ष्य पेश किए गए। त्वरित गिरफ्तारी, लूटे गए सामान की बरामदगी, तेजी से जांच और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने घटना के 19 दिनों के भीतर आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत ने आरोपी पवन उर्फ बाबा को 2 वर्ष के कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अनुसार, स्नैचिंग और अन्य उपयुक्त मामलों को जल्द सुनवाई के लिए अदालत में प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके।

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