असल न्यूज़: अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च 2024 की रात गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले बृहस्पतिवार दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली. इसके बाद ही ईडी ने सीएम केजरीवाल के घर पहुंचकर पहले उनसे काफी देर पूछताछ की. इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर गिफ्तारी होती है तो सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे. वहीं, गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे. ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?
कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता ने कहा कि कानून के मुताबिक, गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं होता है. लिहाजा, अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने की कोई बाध्यता नहीं है. जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है. मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दोषी साबित होना जरूरी है. वहीं, अगर उप-राज्यपाल यानी एलजी चाहें तो अरविंद केजरीवाल के पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े रहने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं.